Uttarakhand

तोड़ी गई दुकान 30 दिन में बनाएं, तोड़ने वालों पर 10 लाख जुर्माना

देहरादून। दिनांक 24.10.2020 को राजपुर रोड पर एमडीडीए व प्रशासन की टीमों द्वारा दिलाराम में अतिक्रमण के नाम पर कुछ दुकानों को तोड दिया गया था जिसे लेकर न्यू अंजलि डेरी के मालिक द्वारा एक वाद अपर जिला न्यायाधिश द्वितीय के यहां दायर किया गया था। आज इस केस में अहम फैसला देते हुए अपर जिला जज ने तोडी गई दुकान को 30 दिन में बनाने के आदेश पारित किये साथ ही साथ निर्माण को ध्वस्त किये जाने के एवज में प्रार्थी को 10 लाख रूपये की राशि प्रदान करने को कहा।

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